दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने फिल्म गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल (Gunjan Saxena: The Kargil Girl) का प्रसारण रोकने के आग्रह वाली केन्द्र की याचिका पर ‘धर्मा प्रोडक्शन’, नेटफ्लिक्स और पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना से जवाब मांगा.from Latest News बॉलीवुड News18 हिंदी https://ift.tt/2ERvWoF
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank You. We will Come Back To You soon